Sarkari Yojana

नमो शेतकारी महासंमान निधि योजना

डिटेल्स:

  • इस योजना के तहत प्रतिवर्ष तीन बराबर किस्तों में 6000 रुपये की राशि हस्तांतरित की जाएगी।
  • योजना के संबंध में सरकारी संकल्प संख्या किसानी-2023/सीआर 42/11 ए दिनांक 15/06/2023 जारी किया गया है।
  • जो किसान पीएम किसान योजना के लिए पात्र हैं, वे “नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना” के लाभ के लिए पात्र होंगे।

फ़ायदे

1) पीएम किसान के तहत पात्र किसान परिवारों को हर किस्त में 2000 रुपये का लाभ मिलेगा।

2) पीएम किसान में लाभान्वित लाभार्थियों को एनएसएमएनवाई का लाभ मिलेगा।

3) एनएसएमएनवाई लाभार्थियों को भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची से लाभ मिलेगा।

4) एनएसएमएनवाई की पहली किस्त पीएम किसान की 14वीं किस्त की सूची के अनुसार दी जाती है।

5) पात्र किसान परिवार को पीएम किसान और एनएसएमएनवाई से प्रत्येक किस्त में 2000 रुपये मिलेंगे।

6) पात्र किसानों को पीएम किसान और एनएसएमएनवाई दोनों योजनाओं से एक वर्ष में 12,000 रुपये मिलेंगे।

7) किसानों को डीबीटी के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा।

8) एनएसएमएनवाई का लाभ केवल आधार से जुड़े बैंक खातों में ही जमा किया जाएगा।
9) एनएसएमएनवाई में अपात्रों को दिया गया लाभ पीएमकिसान की एसओपी के अनुसार वसूला जाएगा

पात्रता

दिनांक 01.02.2019 को भूमि रखने वाले कृषि योग्य भूमि वाले किसान परिवार (पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे सहित) पीएम किसान और एनएसएमएनवाई दोनों योजनाओं के लिए पात्र हैं।

अपात्रता के कारन

उच्च आर्थिक स्थिति वाले लाभार्थियों की निम्नलिखित श्रेणियां इस योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगी:

(ए) सभी संस्थागत भूमि धारक; और
(ख) किसान परिवार जिसके एक या अधिक सदस्य निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित हों:

संवैधानिक पद के पूर्व एवं वर्तमान धारक।

पूर्व एवं वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री तथा लोक सभा/राज्य सभा/राज्य विधान सभा/राज्य विधान परिषदों के पूर्व/वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व एवं वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व एवं वर्तमान अध्यक्ष।

केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों, केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और सरकार के अधीन संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त संस्थाओं के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी तथा स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी (मल्टी-टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)।

सभी सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन 10,000/- रुपये या उससे अधिक है (मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर)।

वे सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले कर निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान किया है।

डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर, व्यावसायिक निकायों के साथ पंजीकृत हैं और प्रैक्टिस करके अपना पेशा चला रहे हैं।

अनिवासी भारतीय (एनआरआई)

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

Step 01: PMKISAN पोर्टल पर स्वयं पंजीकरण
Step 02: पंजीकृत लाभार्थी की पात्रता का सत्यापन।
Step 03: तालुका नोडल अधिकारी स्तर पर अनुमोदन।
Step 04: जिला नोडल अधिकारी स्तर पर अनुमोदन।
Step 05: राज्य नोडल अधिकारी स्तर पर अंतिम अनुमोदन।
नोट: – TNO लॉगिन पर सीधे पंजीकरण के मामले में जिला और राज्य स्तर पर अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं है।

आवश्यक दस्तावेज़

1. Aadhar Card,

2. 7/12,

3. 8-A,

4. Ferfar,

5. Ration card etc

एनएसएमएनवाई योजना की किस्त का समय?

अप्रैल-जुलाई, अगस्त-नवंबर और दिसंबर-मार्च

एनएसएमएनवाई योजना में लाभान्वित राशि?

प्रतिवर्ष 6000/- रूपये की धनराशि तीन समान किस्तों में हस्तांतरित की जाएगी।

योजना का भुगतान मोड?

भुगतान का तरीका आधार है।

क्या एनएसएमएनवाई के लिए डीबीटी सक्षम बैंक खाता आवश्यक है?

हां, एनएसएमएनवाई योजना का लाभ केवल डीबीटी सक्षम बैंक खाते में जमा किया जाता है।

क्या बैंक खाते को आधार से लिंक करना अनिवार्य है?

हां, एनएसएमएनवाई का लाभ पाने के लिए बैंक खाते को आधार से जोड़ना अनिवार्य है।

एनएसएमएनवाई योजना की पात्रता मानदंड?

लाभार्थी पीएम किसान योजना के अंतर्गत पात्र होना चाहिए।

एनएसएमएनवाई योजना के लिए पंजीकरण कैसे करें?

एनएसएमएनवाई योजना के लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। पीएम किसान पंजीकृत पात्र लाभार्थी ही एनएसएमएनवाई का लाभार्थी है।

क्या यह योजना किसानों के समूह के लिए है?

नहीं, यह योजना केवल पात्र किसान परिवारों के लिए है।

एनएसएमएनवाई पंजीकरण के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

किसी भी दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं है। NSMNY का लाभ पाने के लिए आपको PM KISAN योजना में पंजीकरण कराना होगा

मैं पोर्टल पर किसान का पंजीकरण नहीं कर पा रहा हूँ। इसमें कहा गया है कि आधार नंबर पहले से पंजीकृत है। मैं आगे कैसे बढ़ूँ?

ऐसा हो सकता है कि किसान ने पहले ही पीएम-किसान पोर्टल पर स्व-पंजीकरण मोड के माध्यम से खुद को पंजीकृत कर लिया हो। ऐसे मामलों में, आप जाँच कर सकते हैं कि किसान ने पीएम-किसान पोर्टल के होम पेज पर किसान कॉर्नर सेक्शन में “स्व-पंजीकरण/सीएससी किसानों की स्थिति” के तहत खुद को पंजीकृत किया है या नहीं।

आवेदन में कुछ त्रुटियों के कारण एक किसान का आवेदन गलत तरीके से अस्वीकार कर दिया गया है। मैं PM-KISAN पोर्टल पर सीधे डेटा प्रविष्टि के माध्यम से किसान को पंजीकृत करने में सक्षम नहीं हूँ। मैं आगे कैसे बढ़ूँ?

ऐसे मामलों में, किसान को पीएम-किसान पोर्टल पर किसान कॉर्नर में “स्व-पंजीकरण का अद्यतन” विंडो के माध्यम से अपना आवेदन संपादित/अपडेट/पुनः जमा करना होगा। यदि किसान सीएससी के माध्यम से पंजीकृत है, तो किसान को अपडेट के लिए पास के सीएससी केंद्र से संपर्क करना होगा। एक बार फिर से जमा/संपादित होने के बाद, किसान का आवेदन फिर से अनुमोदन/सत्यापन के लिए राज्य को भेजा जाएगा।

एक किसान ने CSC के माध्यम से स्व-पंजीकरण के दौरान कुछ विवरण गलत दर्ज किए हैं। जब किसान आवेदन को संपादित करने का प्रयास करता है, तो रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होता है। आगे कैसे बढ़ें?

एक किसान ने CSC के माध्यम से स्व-पंजीकरण के दौरान कुछ विवरण गलत दर्ज किए हैं। जब किसान आवेदन को संपादित करने का प्रयास करता है, तो रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होता है। आगे कैसे बढ़ें?

क्या पीएम-किसान के तहत पंजीकरण के लिए किसान को भूमि रिकॉर्ड विवरण दर्ज करना अनिवार्य है?

हां, पीएम-किसान के तहत खुद को पंजीकृत करने के लिए किसान को भूमि रिकॉर्ड विवरण अनिवार्य है। भूमि रिकॉर्ड विवरण दर्ज किए बिना, किसान पोर्टल पर अपना आवेदन जमा नहीं कर पाएगा

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