Kisan YojanaSarkari Yojana

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना

योजना का विवरण:

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना महाराष्ट्र के कृषि विभाग द्वारा 2018-19 के खरीफ सीजन से शुरू की गई एक राज्य प्रायोजित योजना है। इस योजना के तहत, कुल सहायता राशि तीन वर्षों में प्रदान की जाती है। सब्सिडी की राशि प्रतिवर्ष लाभार्थी के आधार लिंक बैंक खाते में सीधे जमा की जाएगी। लाभार्थी को पहले वर्ष में फल पौधों की जीवितता 80% और दूसरे वर्ष में 90% बनाए रखनी होगी।

योजना की प्रमुख बातें:

  • फसलों की सूची: योजना के अंतर्गत 16 बारहमासी फल फसलों की खेती के लिए सहायता दी जाती है, जिनमें आम, काजू, अमरूद, चीकू, सीताफल, अनार, कागदी नींबू, नारियल, इमली, अंजीर, आंवला, कोकम, कटहल, जामुन, संतरा, और मोसंबी शामिल हैं।
  • लाभार्थी क्षेत्र:
  • कोनकण विभाग के किसान: 0.10 हेक्टेयर से 10.00 हेक्टेयर तक लाभ उठा सकते हैं।
  • महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों के किसान: 0.20 हेक्टेयर से 6.00 हेक्टेयर तक की खेती कर सकते हैं।

लाभ:

DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से किसानों को निम्नलिखित गतिविधियों के लिए सब्सिडी दी जाती है:

  1. गड्ढों की खुदाई
  2. पौधों की रोपाई (ग्राफ्ट/बीज)
  3. रासायनिक और जैविक उर्वरकों का उपयोग
  4. फसल संरक्षण
  5. पौधों की कमी को पूरा करना (गैप फिलिंग)

योग्यता:

  • लाभार्थी महाराष्ट्र राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • किसान के पास आधार कार्ड होना चाहिए।
  • किसान के पास 7/12 प्रमाणपत्र और 8-A प्रमाणपत्र होना चाहिए।

अपेक्षाएँ:

  • संस्थागत लाभार्थी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया:

ऑनलाइन आवेदन लिंक: https://mahadbt.maharashtra.gov.in/

आवेदन प्रक्रिया:

  1. Aaple Sarkar DBT पोर्टल पर जाएं: https://mahadbt.maharashtra.gov.in/
  2. “किसान योजना” पर क्लिक करें।
  3. “नए आवेदक पंजीकरण” बटन पर क्लिक करें।
  4. अपनी बुनियादी व्यक्तिगत जानकारी भरें, जिसमें आपका नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल पता शामिल है।
  5. एक उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड बनाएं।
  6. पंजीकरण पूरा होने के बाद, अपने खाते में लॉगिन करें और व्यक्तिगत विवरण, पता विवरण, और भूमि जानकारी भरकर अपनी प्रोफ़ाइल को 100% पूरा करें।
  7. प्रोफ़ाइल पूरा करने के बाद, उपकरणों के लिए आवेदन करें, उपकरणों का विवरण और उसकी विशिष्टताओं को भरें, और आवेदन पत्र पूरा करने के लिए शुल्क का भुगतान करें।

आवश्यक दस्तावेज़:

  1. आधार कार्ड
  2. 7/12 प्रमाणपत्र
  3. 8-A प्रमाणपत्र
  4. एससी/एसटी लाभार्थियों के लिए जाति प्रमाणपत्र
  5. स्वघोषणा पत्र
  6. पूर्व स्वीकृति पत्र
  7. उपकरण की चालान (Invoice)

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