नमो शेतकारी महासंमान निधि योजना

नमो शेतकारी महा सम्मान योजना 2025 जानकारी
योजना आरंभकर्ता: महाराष्ट्र सरकार
योजना का उद्देश्य: राज्य के किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना
मुख्य विशेषताएं:
- पैसा सीधे बैंक खाते में जमा किया जाएगा।
- प्रत्येक पात्र किसान को प्रतिवर्ष ₹6000 का मानदेय मिलेगा।
यह राशि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली 6000 रुपये की राशि के अतिरिक्त है। इसका मतलब है कि किसान को हर साल कुल ₹12,000 मिलेंगे।
- इस योजना के तहत प्रतिवर्ष तीन बराबर किस्तों में 6000 रुपये की राशि हस्तांतरित की जाएगी।
- योजना के संबंध में सरकारी संकल्प संख्या किसानी-2023/सीआर 42/11 ए दिनांक 15/06/2023 जारी किया गया है।
- जो किसान पीएम किसान योजना के लिए पात्र हैं, वे “नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना” के लाभ के लिए पात्र होंगे।
लाभार्थी कौन है?
- महाराष्ट्र के सभी पात्र किसान
- जिन लोगों ने पीएम-किसान योजना के तहत पंजीकरण कराया है
- किसानों के पास अपने नाम पर कृषि भूमि होनी चाहिए।
फ़ायदे
- 1) पीएम किसान के तहत पात्र किसान परिवारों को हर किस्त में 2000 रुपये का लाभ मिलेगा।
- 2) पीएम किसान में लाभान्वित लाभार्थियों को एनएसएमएनवाई का लाभ मिलेगा।
- 3) एनएसएमएनवाई लाभार्थियों को भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची से लाभ मिलेगा।
- 4) एनएसएमएनवाई की पहली किस्त पीएम किसान की 14वीं किस्त की सूची के अनुसार दी जाती है।
- 5) पात्र किसान परिवार को पीएम किसान और एनएसएमएनवाई से प्रत्येक किस्त में 2000 रुपये मिलेंगे।
- 6) पात्र किसानों को पीएम किसान और एनएसएमएनवाई दोनों योजनाओं से एक वर्ष में 12,000 रुपये मिलेंगे।
- 7) किसानों को डीबीटी के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा।
- 8) एनएसएमएनवाई का लाभ केवल आधार से जुड़े बैंक खातों में ही जमा किया जाएगा।
9) एनएसएमएनवाई में अपात्रों को दिया गया लाभ पीएमकिसान की एसओपी के अनुसार वसूला जाएगा
पात्रता
दिनांक 01.02.2019 को भूमि रखने वाले कृषि योग्य भूमि वाले किसान परिवार (पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे सहित) पीएम किसान और एनएसएमएनवाई दोनों योजनाओं के लिए पात्र हैं।
आवेदन कैसे करें?
यदि आप पहले से ही पीएम-किसान योजना के लिए पंजीकृत हैं, तो आपको अलग से पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है।
नए पात्र किसानों को निकटतम महाडीबीटी पोर्टल या ऑनलाइन महा सम्मान योजना पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
अपात्रता के कारन
- उच्च आर्थिक स्थिति वाले लाभार्थियों की निम्नलिखित श्रेणियां इस योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगी:
- (ए) सभी संस्थागत भूमि धारक; और
(ख) किसान परिवार जिसके एक या अधिक सदस्य निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित हों: - संवैधानिक पद के पूर्व एवं वर्तमान धारक।
- पूर्व एवं वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री तथा लोक सभा/राज्य सभा/राज्य विधान सभा/राज्य विधान परिषदों के पूर्व/वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व एवं वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व एवं वर्तमान अध्यक्ष।
- केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों, केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और सरकार के अधीन संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त संस्थाओं के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी तथा स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी (मल्टी-टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)।
- सभी सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन 10,000/- रुपये या उससे अधिक है (मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर)।
- वे सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले कर निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान किया है।
- डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर, व्यावसायिक निकायों के साथ पंजीकृत हैं और प्रैक्टिस करके अपना पेशा चला रहे हैं।
- अनिवासी भारतीय (एनआरआई)
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- Step 01: PMKISAN पोर्टल पर स्वयं पंजीकरण
- Step 02: पंजीकृत लाभार्थी की पात्रता का सत्यापन।
- Step 03: तालुका नोडल अधिकारी स्तर पर अनुमोदन।
- Step 04: जिला नोडल अधिकारी स्तर पर अनुमोदन।
- Step 05: राज्य नोडल अधिकारी स्तर पर अंतिम अनुमोदन।
- नोट: – TNO लॉगिन पर सीधे पंजीकरण के मामले में जिला और राज्य स्तर पर अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं है।
आवश्यक दस्तावेज़
- 1. Aadhar Card,
- 2. 7/12,
- 3. 8-A,
- 4. Ferfar,
- 5. Ration card etc
मुझे पैसे कब मिलेंगे?
यह राशि तीन बराबर किस्तों में (प्रत्येक चार माह में) सीधे बैंक खाते में जमा कर दी जाती है।