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Tractor Subsidy Yojana: किसानों के लिए बड़ा अवसर मिनी ट्रैक्टर सब्सिडी योजना, इस जिले में मिनी ट्रैक्टर की खरीद पर 90 प्रतिशत सब्सिडी|

(Type of Agriculture)

Tractor Subsidy Yojana: भारत कृषी प्रधान देश है। यहाँ के आधे से अधिक नागरिकों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। इसलिए उनकी आजीविका कृषि व्यवसाय पर निर्भर है। सरकार के माध्यम (Farming) से विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित कर किसानों को खेती के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य किया जाता है |

किसानो को खेती करते समय ट्रैक्टर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है (Department of Agriculture) . क्योंकि इसके बिना खेती नहीं होती। आज (Agricultural Business) कृषि में कड़ी मेहनत के लिए बड़ी रकम ली जाती है। जिसे किसान वहन नहीं कर सकते। इसलिए ट्रैक्टर योजना (Agriculture) लागू की गई है। अगर आप भी ट्रैक्टर (Tractor Subsidy) खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है |

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मिनी ट्रैक्टर अनुदान (mini tractor grant)

Tractor Subsidy Yojana: समाज कल्याण विभाग के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को 90 प्रतिशत उपदान पर मिनी ट्रैक्टर एवं उसके सहायक उपकरण उपलब्ध कराये जाते हैं। इस संबंध में अहम जानकारी सामने आई है। 90 प्रतिशत अनुदान पर स्वयं सहायता स्वयं सहायता समूहों के लिए मिनी ट्रैक्टर अनुदान एवं उसके सहायक उपकरणों के आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। किसानों (Type of Agriculture) को 23 दिसंबर को यह आवेदन करने का अनुरोध किया गया है |

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ये हैं लाभ की शर्तें

  • • स्वयं सहायता समूह के सदस्य राज्य के (Mini Tractor Subsidy) निवासी होने चाहिए। • स्वयं सहायता समूहों के 80 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति और नव-बौद्ध समूहों के होने चाहिए।
  • • सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
  • • पहले संबंधित योजना का लाभ नहीं उठाया हो |

Tractor Subsidy Yojana: लाभार्थी स्वयं सहायता बचत समूह इस योजना के तहत अनुमेय न्यूनतम 9 से 18 हार्स पावर के ट्रैक्टर और उसके सहायक उपकरण खरीद सकते हैं। इस योजनान्तर्गत अनुमन्य अनुदान (रु0 3.15 लाख) से अधिक की राशि संबंधित स्वयं सहायता समूह द्वारा ही व्यय की जाये

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