Tractor Subsidy: किसानों के लिए बड़ा अवसर मिनी ट्रैक्टर सब्सिडी योजना| Tractor Subsidy:

अनुदान कैसे प्राप्त करें?

मिनी ट्रैक्टर और उसके सामान की अधिकतम खरीद सीमा रु. 3.50 लाख। वास्तविक लागत का 90 प्रतिशत (अधिकतम 3.15 लाख रुपये) की सरकारी अनुदान सीमा राशि के 10 प्रतिशत और मूर्त संसाधनों की लागत के 10 प्रतिशत के भुगतान के बाद स्वयं सहायता बचत समूहों को स्वीकार्य होगी। लाभार्थी स्वयं सहायता बचत समूह इस योजना के तहत अनुमेय न्यूनतम 9 से 18 हार्स पावर के ट्रैक्टर और उसके सहायक उपकरण खरीद सकते हैं। इस योजनान्तर्गत अनुमन्य अनुदान (रु0 3.15 लाख) से अधिक की राशि संबंधित स्वयं सहायता समूह द्वारा ही व्यय की जाये। Tractor Subsidy

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