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pik vima: इन 3 लाख किसानों के खातों में जमा होगा 172 करोड़ का पिक विमा 2020,जिलों की लिंस्ट में अपना नाम चेंक करें|

pik vima किसानों के लिए 2020 एक बहुत ही महत्वपूर्ण अद्यतन बीमा है कंपनी को टक्कर दी गई है माननीय उच्च न्यायालय में बीमा कंपनी 150 करोड़ और कलेक्टर से 12 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश हम इस अपडेट में सभी जानकारी लेने जा रहे हैं कि किस जिले के लिए और कभी भी किसान के खाते में फसल बीमा जमा नहीं किया गया है| pm fasal bima yojana धाराशिव उस्मानाबाद जिले से pik vima yojana 2020 के संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है लेकिन आइए विस्तार से देखें कि इस संबंध में क्या है! माननीय उच्च न्यायालय ने इस खरीफ 2020 में फसल क्षति के कारण पिक विमा योजना 2020 के तहत धाराशिव उस्मानाबाद जिले के 3 लाख 57 हजार 287 किसानों को मुआवजा देने का ऐतिहासिक निर्णय दिया।

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pik vima yojana

खरीप पिक विमा 2022-23 लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय बजाज जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इसे बरकरार रखा गया है| pm fasal bima फैसले के खिलाफ पुणे जाने के बाद याचिकाकर्ता को पहले 200 करोड़ रुपये बीमा कंपनी को मांग के मुताबिक जमा कराने का आदेश दिया गया, जिसके बाद यह राशि किसानों को उपलब्ध करायी गयी|

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जगदीश सिंह पाटिल ने कहा कि शिंदे फडवानी सरकार के आदेश पर की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए बीमा कंपनी ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी! pm fasal bima राज्य सरकार की ओर से आज की सुनवाई में डॉ. सुजीत करलेकर ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई की कार्यवाही को बताया, पहले रु.बीमा कंपनी से जमा कराकर 150 करोड़

अगले 7 दिनों में इन किसानों के खाते में जमा होंगा फसल बिमा योजना का पैसा|

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने बीमा कंपनी को 12 करोड़ रुपये कलेक्टर एवं माननीय उच्च न्यायालय को 150 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया। कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है।याचिकाकर्ता के वकील आगे की सुनवाई पर रोक हटाकर यह राशि किसानों को उपलब्ध कराने आएंगे।इस तरह किसानों को कुल 172 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होगी।

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