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Income Tax विभाग ने शुरू किया नोटिस भेजना. अब तो Tax के साथ Interest और Penalty भी वसूलना हुआ चालू

मूनलाइटिंग प्रोफेशनल्स को इनकम टैक्स विभाग के नोटिस का सामना करना पड़ रहा है। मूनलाइटिंग प्रोफेशनल्स वे व्यक्ति हैं जो अपनी प्रमुख नौकरी के साथ-साथ दूसरी नौकरी से भी आजीविका अर्जित कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम के चलते कई लोगों ने दो नौकरियां की, लेकिन उन्होंने दूसरी नौकरी पर टैक्स नहीं चुकाया।

टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा के अनुसार, कई बार व्यक्ति छोटी रकम पर टीडीएस (TDS) नहीं कटता है, जिससे वह इनकम AIS, 26as में नहीं दिखती। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी दूसरी आजीविका से कमाई का जिक्र अपने टैक्स रिटर्न में नहीं किया है, तो उसे इनकम टैक्स नोटिस का सामना करना पड़ सकता है।

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Tax के साथ ब्याज भी भरना होगा

अगर आपको भी इस प्रकार का नोटिस मिला है, तो आपको साबित करना होगा कि वह आपकी आजीविका नहीं है। यदि वह आपकी आजीविका है, तो आपको उस पर टैक्स चुकाना चाहिए। यदि नोटिस सही है, तो आपको डिमांडेड टैक्स के साथ ब्याज भी चुकाना होगा।

नहीं बच सकेंगे पेनल्टी से

इसके अलावा, अगर आपने टैक्स देर से चुकाया है, तो आप पर पेनल्टी भी लग सकती है। इस पेनल्टी के चलते आपको अतिरिक्त रकम चुकानी हो सकती है और इससे बचना आपके लिए संभव नहीं होगा।

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अगर आपके भी खाते में कुछ इस प्रकार के लेनदेन हुए हैं तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है.

  • बैंक के बचत खाते में 10 लाख से ज्यादा नकद या जमा, चालू खाते से 50 लाख से ज्यादा की निकासी या डिपॉजिट
  • 10 लाख से ज्यादा की बैंक एफडी और क्रेडिट कार्ड से 1 लाख से ज्यादा का पेमेंट
  • 10 लाख से ज्यादा म्यूचुअल फंड में निवेश, बॉन्ड, शेयर्स या डिबेंचर्स ट्रांजेक्शन
  • क्रेडिट या करेंसी कार्ड से 10 लाख से ज्यादा विदेशी मुद्रा के लेनदेन पर

अगर इन सारे बनाए गए पैरामीटर पर आपकी खामियां पाई जाती हैं तो इनकम टैक्स विभाग के तरफ से आपके ऊपर कभी भी नोटिस आ सकता है और साथ ही साथ नोटिस का सही उत्तर नहीं पाने पर कार्यवाही भी हो सकती हैं.

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