Animal Loan Scheme: पशुपालन के लिए सरकारी लोन स्कीम, ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई |
Animal Loan
Animal Loan Scheme : मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों और पशुपालकों को आर्थिक राहत देने और उन्हें लोन की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु इस योजना का संचालन किया जाता है। इस योजना में राज्य में पशुपालकों को शामिल किया जाएगा और उन्हें अधिकतम 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा।
पशुपालन लोन योजना मध्य प्रदेश में आवेदन कैसे करें?
पशुपालन लोन योजना की पात्रता
इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदकों के पास निम्न पात्रताएं होनी चाहिए – Animal Loan Scheme
- आवेदन करने वाला पात्र आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- किसान या आवेदक के पास कम से कम 5 जानवर अनिवार्य रूप से होने चाहिए।
- आवेदन करने वाले किसान के पास कम से कम एक एकड़ जमीन होनी जरुरी है।
- पशुपालन का व्यवसाय करने वाले किसानों को इस योजना हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।
- अगर राज्य का बेरोजगार भी इस योजना का लाभ लेकर पशुपालन का व्यवसाय करना चाहता है तो वो इस लोन योजना की मदद से कर सकता है।
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पशुपालन लोन योजना मध्य प्रदेश में आवेदन कैसे करें?
Animal Loan Scheme इस योजना का लाभ लेने हेतु इसमें आवेदन करना होता है। इस लोन योजना हेतु आवेदन करने के लिए ऑफलाइन प्रक्रिया है।
- पशुपालन लोन योजना हेतु बैंक से ऑफलाइन लोन का फॉर्म लेना होता है।
- लोन फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरनी होती है।
- इस फॉर्म के साथ जरुरी दस्तावेज लगाने होते है और उस फॉर्म को बैंक में जमा करवाना होता है।
आयुष्यमान काड का आवेदन करने के लिए
इसके बाद फॉर्म की बैंक द्वारा जांच की जाती है और अगर फॉर्म की जानकारी सही पाई जाती है तो लोन की राशि आवेदक के खातें में भेज दी जाती है। Animal Loan Scheme
MP पशुपालन लोन स्कीम हेतु जरुरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पेन कार्ड
- जमीन के दस्तावेज
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- जाति प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता संख्या
किसानों के बैंक खाते में प्रति हेक्टेयर 25,600 रुपये का फसल
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पशुपालन योजना से जुड़ी कुछ बातें
- इस योजना का लाभ उन किसानों को दिया जाता है जिनके पास कम से कम 5 जानवर हो।
- इस योजना के तहत अधिकतम 10 लाख रुपयों तक का लोन दिया जाता है।
- इस योजना के तहत सामान्य वर्ग के व्यक्ति ले लोन लेने के समय जितना भी व्यवसाय में खर्चा आता है उसका 25 प्रतिशत ही लोन की राशि के तहत दिया जाएगा।
- वही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग को इस योजना के तहत 33 प्रतिशत तक के खर्चे तक की राशि का लोन दिया जाएगा।
- इसके अलावा लोन की राशि पर लगने वाले ब्याज दर में 5 प्रतिशत के ब्याज के ऊपर का ब्याज सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- अगर कोई किसान इस योजना के तहत लोन लेते है तो उन्हें कुल धनराशि का 75 प्रतिशत बैंक द्वारा लोन दिया जाएगा बाकी 25 प्रतिशत किसान को स्वयं को वहन करना होगा। Animal Loan Scheme