Punjabrao Deshmukh Karj Savalat Yojana: पंजाबराव देशमुख कर्ज बचाव योजना

वर्ष 2021-2022 से निर्धारित अवधि (365 दिन या 30 जून के भीतर) 3% ब्याज रियायत लाभ के भीतर चुकाने वाले किसानों को 3.00 लाख अल्पकालिक फसली ऋण चुकौती योजना की घोषणा की गई है। (पहले 3 दिसंबर, 2012 के सरकारी निर्णय के अनुसार 1.00 लाख ऋण पर 3% ब्याज रियायत और 1.00 से 3.00 लाख के बीच ऋण पर 1% ब्याज रियायत प्रदान करने की योजना थी। Punjabrao Deshmukh Karj Savalat Yojana

प्रिय किसान मित्रों, महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिनांक 3 दिसम्बर 2012 को लिये गये निर्णय के अनुसार एक लाख रुपये का फसली ऋण लेने वाले किसानों को ब्याज में 3 प्रतिशत की छूट दी गयी है। तथा जिन किसानों ने तीन लाख तक का फसली ऋण लिया है उन्हें प्रतिशत ब्याज रियायत मिलती है|

वित्तीय वर्ष 2022 और 23 में डॉ पंजाबराव देशमुख ब्याज छूट योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार ने रुपये का प्रावधान किया है। जो किसान डॉ. पंजाबराव देशमुख ब्याज सब्सिडी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

डॉ पंजाबराव देशमुख ब्याज सब्सिडी योजना
केवल वे किसान ही इस योजना के लिए पात्र हो सकते हैं जिन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंक ग्रामीण बैंक और निजी बैंक से ऋण लिया हो। अन्य किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं हमने इस योजना के सरकारी निर्णय को अधिक जानकारी के लिए नीचे दिया है किसानों को सरकारी निर्णय (जीआर) डाउनलोड करना चाहिए

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