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सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना. (Savitribai Phule Scholarship)

सरकार के निर्णय दिनांक 12 जनवरी 1996 के अनुसार 29 अक्टूबर 1996 के सरकार के निर्णय को विजभज और विमराज वर्ग के छात्रों के लिए भी लागू किया गया है। यह छात्रवृत्ति इस कक्षा में छात्रों की ड्रॉपआउट दर को कम करने के लिए प्रोत्साहन अनुदान के रूप में दी जाती है। छात्रों की ड्रॉपआउट दर को कम करने के लिए अनुदान के रूप में प्रोत्साहन दिया जाता है।

Savitribai Phule Scholarship

 

Savitribai Phule Scholarship

योजना ज्या श्रेणीसाठी लागू आहे त्याचे नाव

वंचित जाति और खानाबदोश जनजाति / विशेष पिछड़ा वर्ग।

योजनेच्या प्रमुख अटी

विद्यार्थी विजभज/विंपरा या वर्गात असावा.

विद्यार्थी इ. 5वी ते 7वी वर्गात शिकणारा असावा.

छात्र को सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में नियमित छात्र होना चाहिए।

देय लाभांचे स्वरूप

600/- रुपये प्रति छात्र प्रति माह 10 महीने के लिए संबंधित लाभार्थियों को 600/- रुपये का भुगतान किया जाता है।

अर्ज कसा करायचा

योजना को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है और ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य इस योजना के तहत पात्र छात्रों के आवेदन पत्र/जानकारी वेबसाइट https://mahaeschol.maharashtra.gov.in पर भरकर संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला परिषद को जमा करें।Savitribai Phule Scholarship

 

संपर्क कार्यालयाचे नाव

संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला परिषद।

सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई शहर/उपनगर.

संबंधित विद्यालयों के प्राचार्य डॉ. सावित्रीबाई फुले छात्रवृत्ति

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