drip

ड्रिप सिंचाई (1 हेक्टेयर के लिए) पार्श्व दूरी (एम) 1.2X0.6,

पिछली खर्च सीमा 1 लाख 12 हजार 237 रुपये,

देय अनुदान 55 प्रतिशत 61,730 रुपये एवं 45 प्रतिशत 50 हजार 507 रुपये है।

वर्ष 2021-22 के लिए व्यय सीमा एक लाख 27 हजार 501 रुपये है। वर्ष 2021-22 में देय अनुदान का 80 प्रतिशत 1 लाख 2 हजार 1 एवं 75 प्रतिशत 95 हजार 626 रुपये है।

पार्श्व दूरी (एम।) 1.5X1.5,

पिछली खर्च सीमा 85 हजार 603 रुपये,

देय अनुदान 55 प्रतिशत 47 हजार 82 रुपये एवं 45 प्रतिशत 38 हजार 521 रुपये है।

वर्ष 2021-22 के लिए व्यय सीमा 97 हजार 245 रुपये तथा वर्ष 2021-22 के लिए देय अनुदान 80 प्रतिशत पर 77 हजार 796 रुपये एवं 75 प्रतिशत पर 72 हजार 934 रुपये देय है।

पार्श्व दूरी (एम।) 5X5,

पिछली व्यय सीमा रु.34 हजार 664,

55 प्रतिशत पर 19 हजार 65 रुपये, 45 प्रतिशत पर 15 हजार 599 रुपये देय है।

वर्ष 2021-22 में व्यय सीमा रु.39 हजार 378. वर्ष 2021-22 में देय अनुदान 80 प्रतिशत में 31 हजार 502 रुपये एवं 75 प्रतिशत में 29 हजार 533 रुपये है। इसके अलावा फसलों की अलग-अलग दूरी के हिसाब से सब्सिडी देय है|

तुषार सिंचाई क्षेत्र के एक हेक्टेयर तक व्यय सीमा (75 मिमी.) रू0 21 हजार 901,

पहले 55 प्रतिशत में 12 हजार 45 रुपये और 45 प्रतिशत में 9 हजार 855 रुपये की सब्सिडी देय थी।

वर्ष 2021-22 में व्यय सीमा (75 एमएम) रू0 24 हजार 194. वर्ष 2021-22 में देय अनुदान 80 प्रतिशत में 19 हजार 355 रुपये एवं 75 प्रतिशत में 18 हजार 145 रुपये देय होगा।

साथ ही 2 हेक्टेयर तक पाला सिंचाई क्षेत्र के लिए पूर्व लागत सीमा 31 हजार 372 रुपये है।

अनुदान 55 प्रतिशत 17 हजार 254 रुपये, 45 प्रतिशत 14 हजार 117 रुपये देय है।

वर्ष 2021-22 में व्यय सीमा (75 मिमी) 34 हजार 657 रुपये तथा वर्ष 2021-22 में 80 प्रतिशत अनुदान 27 हजार 725 रुपये तथा 75 प्रतिशत अनुदान में 25 हजार 992 रुपये है।

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