BussinessEducationalGovernment SchemesMoneyTrending

Business loan: अब युवाओ को मिलेगा व्यवसाय करने के लिए 10 लाख रुपये लोन,ऐसे करे लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन|

business loan

अन्नासाहेब पाटिल आर्थिक पिछड़ा विकास निगम द्वारा निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं:-business loan

1) व्यक्तिगत कर्ज ब्याज चुकौती योजना|

2) समूह कर्ज ब्याज चुकौती योजना|

3) समूह परियोजना कर्ज योजना| उपरोक्त में से, हम इस लेख में व्यवसाय कर्ज योजना ‘व्यक्तिगत कर्ज ब्याज वापसी’ के बारे में विस्तृत जानकारी देखेंगे। business loan

व्यवसाय लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए या क्लिक करे|

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक महामंडळ विकास योजना का ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहा क्लिक करे|

अन्नासाहेब पाटिल मराठा कर्ज योजना के लाभ:

गैर-अपराधी कैरिटस (जिनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है) के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा के भीतर एक व्यक्ति को 10 लाख रुपये तक का कर्ज स्वीकृत किया जाता है।

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक महामंडळ विकास योजना का लाभ उठाने के लिए यहा क्लिंक कर|

एक बार जब कर्ज स्वीकृत हो जाता है और लाभार्थी समय पर कर्ज की किश्तों का भुगतान कर देता है, तो ब्याज राशि (12 प्रतिशत की सीमा में) सीधे लाभार्थी के आधार लिंक बैंक खाते में हर महीने जमा की जाती है।इस योजना के लिए कुल प्रस्तावित निधि का कम से कम 4 प्रतिशत विकलांगों के लिए आरक्षित है। business loan

बकरी पालन शेड निर्माण योजना का ऑनलाईन आवेदन करणे के लिए यहा क्लिंक करे

बिज़नेस लोन लोन योजना पात्रता:-

  • लाभार्थी महाराष्ट्र राज्य का निवासी होना चाहिए।
  • लाभार्थी की आयु सीमा पुरुषों के लिए 55 वर्ष और महिलाओं के लिए 55 वर्ष होनी चाहिए।
  • लाभार्थी को निगम की किसी अन्य योजना का लाभ नहीं उठाना चाहिए था।
  • विकलांगता प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  • एक व्यक्ति केवल एक ही योजना का लाभ उठा सकता है।
  • बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
  • व्यवसाय कर्ज का नाम निगम के ऑनलाइन वेब पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए।
  • लाभार्थी किसी बैंक/वित्तीय संस्था का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। business loan

🔰अधिक जानकारी और सहायता के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button