Poly House Subsidy Scheme 2022
राज्य सरकार ने राजस्थान संरक्षित मिशन योजना के तहत विभिन्न वर्गों के किसानों को अलग-अलग सब्सिडी देने का फैसला किया है ताकि किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। प्रस्ताव में छोटे और सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए शेड नेट और ग्रीनहाउस के लिए न्यूनतम 85 प्रतिशत सब्सिडी और मल्चिंग और लॉ-टनल के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए प्लास्टिक मल्चिंग के लिए प्रति यूनिट सब्सिडी 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दी गई है। इससे प्रति हेक्टेयर इकाई लागत पर अब 16,000 रुपये की जगह 24,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र के आदिवासी श्रेणी के किसानों को 25 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान देने के लिए 5 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। Poly House Subsidy
लो टनल पर कितना मिलेगा अनुदान
सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना के तहत राज्य के किसानों को कम टनल के लिए सब्सिडी मिलती थी, पहले छोटे और सीमांत किसानों को अधिकतम एक हजार वर्ग मीटर के लिए, अब इसे बढ़ाकर 4 हजार वर्ग मीटर कर दिया गया है। कम सुरंग पर लागत प्रति वर्ग मीटर अनुदान की सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने का प्रावधान किया गया है। Poly House Subsidy
पॉली हाउस और शेड नेट पर सब्सिडी के लिए आवेदन कहां करें
पॉली हाउस और शेड नेट पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए किसान अपने जिला कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। या आप राजस्थान कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
इसके लिए किसान अनुदान प्राप्त करने के लिए अपने क्षेत्र में स्थित ई-मित्र कियोस्क पर निर्धारित/लागू शुल्क, यदि कोई हो, जमा करके सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसी भी जिले के कियोस्क की सूची www.emitra.gov.in पर देखी जा सकती है। अनुदान हेतु पंजीयन की पावती संबंधित कियोस्क द्वारा किसान को दी जायेगी। Poly House Subsidy
सब्सिडी के लिए आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
पॉली हाउस और शेड नेट पर अनुदान के लिए आवेदन करने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जो इस प्रकार हैं-
आवेदन करने वाले किसान के जनाधार कार्ड/आधार कार्ड की कॉपी,
बचत खाता पासबुक की फोटो कॉपी
फार्म जमा की प्रतियां और अन्य वांछनीय दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां अनिवार्य हैं।
योजना का लाभ लेने के लिए कहां संपर्क करें
उक्त के अनुसार योजना में अनुदान का लाभ लेने के लिए अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी/सहायक निदेशक, कृषि (विभाग)/उप निदेशक, कृषि (विभाग) जिला परिषद कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।