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PM Kisan Tractor Yojana Apply 2023: खुशखबर, इस योजना के तहत किसानों को मिलेगी ट्रॅक्टर खरीद पर 3 लाख रुपये सबसिडी, यहाँ से करें ऑनलाइन आवेदन|

PM Kisan Tractor Yojana Apply: नमस्कार किसान मित्रों, हम जानते हैं कि ट्रैक्टर कृषि कार्य करने के लिए एक बहुत ही उपयोगी उपकरण है। ट्रैक्टर की बदौलत खेत का काम कम मेहनत और कम समय में पूरा हो जाता है। कई किसान ट्रैक्टर खरीदकर अपनी खेती को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बात पर ध्यान देने के बाद कि सभी किसानों के पास ट्रैक्टर खरीदने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है, सरकार अब किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए सब्सिडी देने जा रही है |

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सरकार किसानों को मिनी ट्रैक्टर की खरीद पर यह सब्सिडी देगी और सरकार ने इसके लिए अलग से योजना बनाई है. दोस्तों आइए जानते हैं कि किसानों को मिनी ट्रैक्टर योजना का क्या लाभ मिल सकता है और इसके लिए आवेदन कैसे करना है।

ट्रैक्टर सब्सिडी 2023

मिनी ट्रैक्टर की मदद से आप अच्छी खेती कर सकते हैं। सरकार हमें मिनी ट्रैक्टर खरीदने के लिए 90 प्रतिशत सब्सिडी (90% सब्सिडी) दे रही है, इस योजना का लाभ उठाकर किसान बहुत आसानी से मिनी ट्रैक्टर खरीद सकेंगे और सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से किसानों को बहुत लाभ होगा। आइए जानते हैं कैसे करें आवेदन, कहां करें आवेदन और कौन-कौन से किसान इस योजना के पात्र हैं।

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सरकार ने किसानों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और किसानों के स्वयं सहायता समूहों के लिए आय का एक नया स्रोत बनाने के उद्देश्य से इस योजना को लागू किया है। इस योजना के तहत हमें इसके लिए सभी आवश्यक सामग्री के साथ मिनी ट्रैक्टर मिल रहे हैं।

मिनी ट्रैक्टर योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • 1) किसान का आधार कार्ड
  • 2) वोटिंग कार्ड
  • 3) बैंक पासबुक ज़ेरॉक्स
  • 4) पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • 5) जाति प्रमाण पत्र
  • 6) कृषि भूमि के मामले में, सातवां-बारहवां मार्ग
  • 7) 8 – खाते का विवरण
  • 8) समूह के सदस्यों का प्रमाण पत्र
  • 9) निवास प्रमाण पत्र

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आवेदन करते समय इन जरूरी दस्तावेजों को साथ रखना जरूरी है। आवेदन करते समय हस्ताक्षर के साथ आवेदन पत्र भरें और आवेदन के साथ उपरोक्त दस्तावेज संलग्न करें।

ट्रैक्टर योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र किसान और उनकी शर्तें |

  • किसानों के स्वयं सहायता समूहों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नागरिकों की संख्या अधिक से अधिक हो। ऐसे स्वयं सहायता समूह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  • स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्य महाराष्ट्र राज्य के निवासी होने चाहिए।
  • स्वयं सहायता समूह के कम से कम 80 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति वर्ग के होने चाहिए और नव-बौद्ध समुदाय के होने चाहिए।
  • मिनी ट्रैक्टर की अतिरिक्त योजनान्तर्गत इसके उपसाधन प्राप्त करने की योजना की सीमा 3 लाख 50 हजार होगी। उपरोक्त शेष राशि का भुगतान किसानों या स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को किया जाएगा। PM Kisan Tractor Yojana Apply

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