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farmer: इन 3 लाख किसानों के खातों में जमा होगा 172 करोड़ का पिक बीमा 2020,जिलों की लिंस्ट में अपना नाम चेंक करें|

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farmer; किसानों के लिए 2020 एक बहुत ही महत्वपूर्ण अद्यतन बीमा है कंपनी को टक्कर दी गई है माननीय उच्च न्यायालय में बीमा कंपनी 150 करोड़ और कलेक्टर से 12 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश हम इस अपडेट में सभी जानकारी लेने जा रहे हैं| (farmers near me) कि किस जिले के लिए और कभी भी किसान के खाते में फसल बीमा जमा नहीं किया गया है| pm fasal bima yojana धाराशिव उस्मानाबाद जिले से farmer 2020 के संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है| लेकिन इस सिलसिले में क्या है, आइए विस्तार से देखें! (future farmers of america) माननीय उच्च न्यायालय ने इस खरीफ 2020 में फसल क्षति के कारण पिक बीमा योजना 2020 के तहत धाराशिव उस्मानाबाद जिले के 3 लाख 57 हजार 287 किसानों को मुआवजा देने का ऐतिहासिक निर्णय दिया है। farmer

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खरीप पिक विमा 2022-23 लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय बजाज जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इसे बरकरार रखा गया है| pm fasal bima फैसले के खिलाफ पुणे जाने के बाद याचिकाकर्ता को पहले 200 करोड़ रुपये बीमा कंपनी को मांग के मुताबिक जमा कराने का आदेश दिया गया, जिसके बाद यह राशि किसानों को उपलब्ध करायी गयी|

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farmer जगदीश सिंह पाटील ने कहा कि शिंदे फडवानी सरकार के आदेश पर की जा रही कार्रवाई को रोकने के लिए बीमा कंपनी ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी! pm फसल बीमा राज्य सकरार की उर से आज की अधिनिय में डॉ. सुजीत कार्लेकर ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई की कार्यवाही बताई। farmer दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने बीमा कंपनी को 12 करोड़ रुपये कलेक्टर एवं माननीय उच्च न्यायालय को 150 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया। कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है।याचिकाकर्ता के वकील आगे की सुनवाई पर रोक हटाकर यह राशि किसानों को उपलब्ध कराने आएंगे।इस तरह किसानों को कुल 172 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होगी।

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