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Agriculture Department Subsidy: सरकार ने किसानों को कृषि यंत्रों पर 80% सब्सिडी देने के लिए जारी, किसानों को ऐसे मिलेगा योजना का लाभ |

Agriculture Department Subsidy

Agriculture Department: देश में कृषि की लागत को कम करने और खेती में नई तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को कृषि मशीनरी की खरीद पर भारी सब्सिडी देती है। इसके लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस संबंध में राजस्थान सरकार ने इस वर्ष अपने बजट 2023-24 में राजस्थान कृषि तकनीकी मिशन के तहत कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की घोषणा की थी। जिसके तहत किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर सब्सिडी दी जानी है।

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इन किसानों को कृषि यंत्र खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाएगी

Agriculture Department कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. जीआर मटोरिया, श्रीगंगानगर ने कहा कि जारी गाइडलाइन के अनुसार कृषि भूमि का स्वामित्व किसान के नाम होना चाहिए. यदि भूमि स्वयं किसान के नाम नहीं है तो ऐसे परिवर्तन न होने की दशा में स्वयं किसान के नाम भू-स्वामित्व में कल्पित हिस्सेदार का प्रमाण पत्र राजस्व विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाता है। कर आवेदन के साथ किसानों को भी सब्सिडी के लिए पात्र माना जाएगा। ऐसे किसान भी सब्सिडी के पात्र माने जाएंगे। विभाग की किसी भी योजना के तहत एक प्रकार की कृषि मशीनरी के लिए किसान को 3 वर्ष की अवधि में केवल एक बार सब्सिडी दी जाएगी।

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कृषि यंत्र अनुदान के लिए आवश्यक दस्तावेज

राज्य में किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ किसान को जमाबंदी की नवीनतम प्रति जमा करनी होगी जो 6 माह से अधिक पुरानी न हो। आवेदन के लिए जन आधार कार्ड नंबर देना अनिवार्य होगा। जो कृषक जन आधार के आधार पर लघु एवं सीमान्त कृषक की श्रेणी में पंजीकृत हैं, उन्हें लघु एवं सीमांत कृषक माना जायेगा तथा अनुदान के पात्र होंगे।

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कृषि यंत्रों पर कितनी मिलेगी सब्सिडी?

Agriculture Department किसानों को भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित सीमा तक स्वीकृत कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा सकता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु, सीमांत एवं महिला कृषकों को कृषि यंत्रों की लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत एवं अन्य श्रेणी के कृषकों को कृषि यंत्रों की लागत का अधिकतम 40 प्रतिशत तक अनुदान दिया जायेगा। किसानों को स्वीकृत अनुदान राशि का भुगतान आवेदक के जन आधार से जुड़े खाते में ही किया जायेगा।

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किसानों को यह कृषि यंत्र पंजीकृत निर्माता या डीलर से खरीदना होगा

राज किसान साथी पोर्टल या राज किसान सुविधा मोबाइल ऐप पर प्रदर्शित सूची राज्य के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माताओं या विक्रेताओं से कृषि मशीनरी खरीदने पर किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। किसानों को कृषि मशीनरी पर सब्सिडी उनकी कुल लागत (मशीनरी/उपकरण की लागत सभी करों सहित/लागू जीएसटी) पर देय होगी। यह अनुदान प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद खरीदे गए कृषि यंत्रों पर देय होगा। प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने की तिथि से पूर्व क्रय किये गये कृषि यंत्रों पर कोई राजसहायता देय नहीं होगी। Agriculture Department

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सब्सिडी पर कृषि यंत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया

Agriculture Department किसान जन आधार संख्या के माध्यम से निकटतम ई-मित्र केंद्र पर जाकर या राज किसान साथी पोर्टल पर स्वयं के स्तर पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र ई-फॉर्म में भरा जाएगा और आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करना होगा। पोर्टल पर खरीदी जाने वाली कृषि यंत्र का नाम एवं उसकी बीएचपी श्रेणी का चयन करना होगा। आवेदक को आवेदन पत्र की रसीद ऑनलाइन प्राप्त होगी और आधार में पंजीकृत मोबाइल पर एक एसएमएस प्राप्त होगा।

आवेदक को 15 दिनों के भीतर राज किसान साथी पोर्टल पर न्यूनतम कुंजी भरनी होगी अन्यथा 15 दिनों के बाद आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। आवेदन करने के बाद आवेदक राज किसान सुविधा मोबाइल एप या राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन की स्थिति की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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